लखनऊ। अखिलेश यादव ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित भूखंड संख्या 1-ए के बंगले में अब हेरिटेज होटल बनाने का खयाल छोड़ दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर संशोधन याचिका में कहा है कि वह सिर्फ बंगले में मरम्मत करान चाहते हैं जिसके बाद कोर्ट ने अखिलेश यादव को इसकी इजाजत दे दी है। साथ ही हिदायत भी दी है कि कोई ढांचागत परिवर्तन अथवा नया निर्माण नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने 18 अगस्त के अपने आदेश में इस सीमा तक संशोधन किया है।
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ व न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश इस मामले में लंबित जनहित याचिका में अखिलेश व उनकी पत्नी डिम्पल यादव की तरफ से दायर अर्जी पर दिया। इसमें उन्होंने अदालत से 18 अगस्त के आदेश में संशोधन करने की गुजारिश की थी। उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग स्थित भूखंड 1-ए पर बिजली की वायरिंग, फर्श की मरम्मत, बगीचे में पेड़-पौधे लगाए जाने समेत अन्य कार्य कराने की इजाजत मांगी थी।
अदालत ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बीते 18 अगस्त को अंतरिम आदेश देते हुए वीआईपी जोन स्थित कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग व गौतमपल्ली में किसी भी निर्माणकार्य पर रोक लगा दी थी। इससे अखिलेश यादव का प्रस्तावित हेरिटेज होटल निर्माण कार्य अधर में फंस गया था। -वेब