नगर निगम को अगले तीन दिनों के भीतर गोमती नदी के दोनों किनारों पर जमा गंदगी, कूड़े के ढेर और ठोस अवशिष्ट को हटाना होगा। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की तरफ से गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गया। एनजीटी की ठोस कूड़ा प्रबंधन एवं अनुश्रवण समिति ने गोमती के अलावा घैला में लगे कूड़े के ढेर को हटाने के लिए छह महीने का समय दिया है। इसके अलावा शहर में प्लास्टिक और भवन निर्माण सामग्री के निस्तारण के लिए कमिटी बना दी गई है, जो दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। -वेब
गोमती को साफ करने के लिए दिए गये निर्देश
May 3, 2019
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