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यूपी में कार-बाइक जुर्माने के बढ़े रेट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मोटरयान अधिनियम, 2000 में कई बदलाव किए गए। इस दौरान वाहन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। साथ ही गाड़ियों के वीआईपी और इंट्रेस्टिंग नंबर्स के लिए लगने वाले शुल्क में भी बदलाव किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान राज्य में मोटरयान अधिनियम, 2000 की धारा में संशोधन करते हुए कई बदलाव किए गए। इसके तहत जहां वाहन नियमों के उल्लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है, वहीं गाड़ियों के वीआईपी और इंट्रेस्टिंग नंबर्स पाने के लिए लगने वाले शुल्क में भी परिवर्तन किया गया है। अब दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए चार श्रेणियों में अलग-अलग शुल्क देने होंगे।
बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के लिए जहां पहले 300 रुपये जुर्माना देय था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, लाइसेंस न देने पर लगने वाले जुर्माने को 500 से बढ़ाकर हजार रुपये करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर आप वाहन चलाते हुए मोबाइल पर फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपये की जगह अब हजार रुपये जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का जुर्माना भी 500 रुपये से बढ़ाकर हजार रुपये कर दिया गया है। -वेब