रांची। लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची की अदालत ने सजा का एलान कर दिया है। कांके दुष्कर्म मामले में अदालत ने सभी 11 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि घटना जघन्य अपराध है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के क्रम में न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत में कठोरतम फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने इस बहुचर्चित वीभत्स मामले में 11 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। आज इन सभी को कोर्ट ने ताउम्र जेल में रहने की कड़ी सजा सुनाई है। इस मामले में 12वां आरोपी नाबालिग है, जिस पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 11 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 2 मार्च को सजा का एलान करने की तारीख मुकर्रर की थी। सोमवार को सजा का एलान किए जाने के दौरान सभी अभियुक्त बिरसा मुंडा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किए गए थे।
कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फैसला आ गया है। सोमवार को सजा सुनाते हुए न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने 12 में से 11 अभियुक्तों को सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, चोरी सहित विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। सभी दोषियों को ताउम्र जेल में रहने की सजा दी गई है। वहीं, एक को नाबालिग घोषित किया गया है। नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
सभी 11 अभियुक्त होटवार जेल में बंद हैं। सजा सुनाए जाने के दौरान इन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किये गये थे। बीते 26 नवंबर 2019 को कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। दूसरे दिन छात्रा की शिकायत पर कांके थाना में 12 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर 29 फरवरी को जेल भेज दिया था।
इस मामले में पीड़िता के साथ अमानवीयता की हदें पार करते हुए तीन-चार अभियुक्तों ने एक नहीं दो-दो बार दुष्कर्म किया, जबकि 12 दरिंदे करीब दो घंटे तक उसे जानवरों की तरह नोचते-खसोटते रहे। अब छात्रा को दुष्कर्मियों की सजा का एलान होने के बाद न्याय मिलेगा। रांची पुलिस ने इस केस में स्पीडी ट्रायल कराते हुए महज 90 दिनों में छात्रा को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। -वेब