लखनऊ। लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए यूपी सरकार ने सोमवार से प्रदेश में कुछ छूट तो दी है, लेकिन लखनऊ के रेड जोन में होने के कारण जिला प्रशासन ने राहत थोड़ी ही दी है। यहां हॉटस्पॉट इलाकों में पहले जैसी ही सख्ती रहेगी। हॉटस्पॉट जोन के एक किमी दायरा यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर आवश्यक सेवाओं की एकल दुकानें खुल सकेंगी। मॉल, कॉम्प्लेक्स, सिनेमाहाल व सार्वजनिक परिवहन पहले की तरह बंद रहेगा। हालांकि शराब की दुकानें तय समय के लिए खुलेंगी। कुछ प्रतिबंधों के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने की छूट मिलेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश के रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन के अनुसार रविवार को दिशा निर्देश जारी कर छूट का एलान किया। गांवों में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन शहरों में शर्तों के साथ ही राहत दी गई है। हालांकि जिलों में छूट का फैसला जिलाधिकारियों को दिया गया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि रेड जोन में मिलने वाली छूट के तहत शहरी क्षेत्र में एकल दुकानें खुलेंगी, लेकिन अन्य दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में क्या छूट हॉटस्पॉट जोन पूरी तरह सील रहेंगे। इससे सटे इलाकों में भी कोई नई दुकान, प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति नहीं होगी। – सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। निजी ऑफिस को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। घर से ही रहकर काम करेंगे। – ओपीडी व नर्सिंग होम पर फैसला सीएमओ करेंगे। – आवश्यक वस्तुओं के लिए ही ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी। – सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। उपसचिव व इससे ऊपर के अधिकारियों के अलावा केवल 33 फीसदी स्टाफ ही दफ्तर आएगा। – साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतरजनपदीय बस परिवहन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। चार पहिया वाहन में ड्राइवर समेत दो लोग, दो पहिया पर एक व्यक्ति को छूट रहेगी। – औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी। – शहरी क्षेत्र में उन्हीं साइटों पर निर्माण की अनुमति होगी, जहां निर्माण साइट पर ही मजदूर रहते हों। बाहर से मजदूर नहीं बुला सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी। – शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान को विशेष परिवहन की सुविधा देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही रहेंगे। हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट में यह रहेगी व्यवस्था – हॉटस्पॉट से जुड़े कंटेनमेंट इलाके में क्लिनिक नहीं खुलेंगी। – सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति व चिकित्सा से जुड़े लोगों को अनुमति होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों का संचालन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। – समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे। – 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी। – लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढने की छूट होगी। – कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए। – रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बंद रहेंगे। ये नियम सभी जोन में लागू होगा। -वेब
लाॅकडाउन 3.0ः यूपी सरकार ने सोमवार को प्रदेश में दी छूट
May 4, 2020
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