लखनऊ

प्रदेश में अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहींः योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली लागू की थी। अब इसी के तहत संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है। ये दो ट्राइब्यूनल लखनऊ और मेरठ में बनेंगे। योगी ने ट्वीट कर कहा कि यह प्रदेश नया और सतर्क है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। बुधवार की सुबह योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर अपराधियों और उपद्रवियों को अल्टीमेटम दिया है। योगी ने कहा है कि उपद्रवियों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्ती होगी क्योंकि यह उत्तर प्रदेश नया और सतर्क है। योगी ने ट्वीट में महाभारत का एक श्लोक भी लिखा जिसमें दुष्टों को दंड देने की बात है। उन्होंने बताया कि सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली के लिए मेरठ और लखनऊ में ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा।
यूपी सीएम ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली हर हाल में सुनिश्चित होगी। उन्होंने लिखा, ’उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश।’
पिछले साल दिसंबर में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने दंगाइयों से इस संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश लागू किया है। इसके तहत दावा अधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है। -वेब

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