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सरकार ने 21 सितंबर के बाद 9 से 12 तक के स्कूल की परमीशन दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की परमिशन दे दी है। अनलॉक-4 के तहत, एसओपी जारी कर दी गई है। स्कूल जाने के इच्छुक छात्रों को पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी। स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवरध्मास्क अनिवार्य किया गया है। क्वारंटीन सेंटर रहे स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा। परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है।
21 सितंबर से जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, उन्हें पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी। अभी बायोमीट्रिक अटेंडेंस की अनुमित नहीं होगी। जो स्कूल कंटेनमेंट जोन में हैं, वहां स्टूडेंट्स या स्टाफ नहीं जा सकेंगे। -वेब