मुंबई। रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज कर दी गई। उन्हें अब 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। रिया के अलावा, शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की याचिका भी खारिज हो गई। फैसला सुनाते समय जज जेबी गुरव ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और इसकी जांच की जरूरत है।
कोर्ट के फैसले पर रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद हम आगे के कदम उठाएंगे। हम अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।
इससे पहले, मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को फैसला रिजर्व रख लिया था। 8 सितंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिया के खिलाफ नया केस दर्ज कर सकता है।
रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज
