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ताजमहल के 22 दरवाजों की दायर याचिका को इलाहबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज

Taj Mahal

ताजमहल के 22 दरवाजों के मामले में दायर याचिका को इलाहबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि याचिका में किए जा रहे दावे गलत हैं। याचिका में कमरों में संभावित रूप से हिंदू देवी-देवताओं की मूर्ति होने की बात कही गई थी। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ये कमरे स्थाई रूप से बंद नहीं हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पहला ये कमरे ’स्थाई तौर पर बंद नहीं हैं’ और इन्हें हाल ही में संरक्षण कार्य के लिए खोला गया था। साथ ही इतने सालों में हुई रिकॉर्ड्स की जांच में श्मूर्तियों के होने की बात सामने नहीं आई है।श् आधिकारिक तौर पर इन कमरों को श्सेल्सश् कहा जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, तीन महीने पहले हुए जीर्णोद्धार के काम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, श्अब तक समीक्षा किए गए कई रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मूर्तियों के अस्तित्व को नहीं दिखाया है।श् रिपोर्ट के मुताबिक, ताज में सबसे गहरी पहुंच रखने वाले अधिकारियों की मानें, तो मकबरे में 100 से ज्यादा सेल हैं, जो सुरक्षा कारणों से जनता के लिए बंद हैं। साथ ही इनमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।
एक अन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि जनता के लिए बंद 100 दरवाजे बेसमेंट, मुख्य मकबरे के ऊपरी मंजिलों, बुर्ज, चार मीनारों, बावली के अंदर और पूर्वी, पश्चिम और उत्तरी हिस्सों में चमेली तल पर हैं। इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद दूसरी विश्व धरोहरों के कई हिस्से सालों से सुरक्षा कारणों के चलते जनता के लिए बंद हैं। -वेब